महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

Date: 2024-01-27
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सिंगापुर में महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति को 10 माह की सजा सुनाई गई। आरोप है कि आरोपी ने महिला के साथ लिफ्ट में बदसलूकी की थी

सिंगापुर में लिफ्ट के भीतर महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल की सजा सुनाई गई है। 61 वर्षीय आरोपी सिंगाराम पलियानैपन ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया, जब घरेलू कामगार महिला लिफ्ट में जा रही थी। आरोपी लिफ्ट में जा घुसा और वहां महिला के साथ बदसलूकी की। 

मामला तूल पकड़ते ही सिंगापुर पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, आपराधिक बल का प्रयोग करने, जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में व्यक्ति को दोषी पाया गया। सिंगापुर की अदालत ने आरोपी को 10 महीनें जेल की सजा सुनाई है।

अदालत में सुनवाई के दौरान पता चला कि घरों में काम करने वाली महिला खाना खरीद रही थी, तब आरोपी सिंगाराम ने पैसे देने की पेशकश की थी। अस्वीकार करने के बाद जब महिला वहां से घर की ओर बढ़ी, तो आरोपी भी महिला के पीछे-पीछे चला गया। महिला के लिफ्ट में जाते ही सिंगाराम भी जा पहुंचा और लिफ्ट चलने के दौरान महिला के साथ बदसलूकी की। 

लिफ्ट चलते ही सिंगाराम ने महिला से छेड़छाड़ शुरु कर दी। लिफ्ट के दरवाजा खुलते ही जब वह महिला को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। महिला के इनकार करने के बाद वह फिर से लिफ्ट में जा घुसा और फिर से बदसलूकी करने लगा। ये हरकतें लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी सिंगाराम को 28 सितंबर को मामले में गिरफ्तार किया था, हालांकि अगले दिन ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आरोपी पर आरोप लगाते हुए पीड़िता के वकील ने कहा कि भले ही छेड़छाड़ कम की हो, लेकिन महिला के साथ अश्लील हरकत करना दण्डनीय अपराध है। इस तरह की हरकतों में आरोपी को छोड़ना न्याय संगत नहीं है।

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